Skip to main content

12 और 330 रुपए में इंश्योरेंस योजना 9 मई को होगी लांच

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने 12 और 330 रुपए  में सस्ता इंश्योरेंस देने के नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदक का बचत खाता होना जरूरी होगा। साथ ही वह केवल एक बैंक खाते पर ही सस्ते इंश्योरेंस का लाभ ले पाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा बैंक खाता है, तो वह दो या दो से अधिक खाते पर स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगा। उसे केवल एक खाते पर ही 12 रुपए में दुर्घटना बीमा और 330 रुपए में जीवन बीमा कराने का मौका मिलेगा।

▪एक जून से मिलेगा कवर

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 1 जून 2015 से शुरू हो रही है। जिसके लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। देश के प्रमुख बैंक स्कीम में इनरोलेमेंट की सुविधा 1 मई से शुरू करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शामिल हैं। तीनों योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  9 मई को कोलकाता से लांच किया। अटल पेंशन योजना के तहत न्‍यूनतम 1000 रुपए मासिक  पेंशन मिलेगा। यह योजना 18 से 40 वर्ष के व्‍यक्तियों के लिए है। शुरुआती पांच वर्षों तक सरकार 1000 रुपए या सब्‍सक्राइबर के अंशदान का 50 फीसदी सालाना का योगदान खाते में करेगी।

▪मल्टीपल बैंक खाता होने पर भी एक ही इंश्योरेंस

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार अगर किसी खाताधारक का एक से अधिक बैंक में बचत खाता है, तो भी वह केवल एक ही बार इंश्योरेंस करा सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अलग-अलग बैंक में कई बार इंश्योरेंस का लाभ ले सके। वित्त मंत्रालय की कोशिश है कि स्कीम का लाभ देश का हर व्यक्ति ले सके।

▪"आधार" होगा अहम

इंश्योरेंस कवर देने में डुप्लीकेसी न हो इसलिए स्कीम के तहत केवाईसी में आधार को अहम रखा गया है। नियमों के मुताबिक जो भी व्यकित स्कीम के लिए आवेदन करेगा। उसके केवाईसी के रूप में बैंक "आधार" को प्रमुखता देंगे।

▪पहले साल इनरोलमेंट में मिलेगी छूट

दोनों योजनाओं की अवधि 1 जून 2015 से लागू होगी। जो कि हर साल 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए होगी। उसके बाद योजना में बने रहने के लिए हर साल बीमाधारक को रिन्यूअल कराना होगा। इस साल 31 अगस्त 2015 तक इनरोलमेंट की छूट वित्त मंत्रालय ने दी। जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है।

▪कैसे कराए इनरोलमेंट

जिस बैंक में आपका बचत खाता है, वहां जाकर आप इनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत बैंक आपको एक फार्म देगा। जिसके जरिए आपका बीमा किया जाएगा। प्रीमियम के लिए आपको बैंक फार्म में यह स्वीकृति देनी होगी, कि आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट ली जाए। बैंक हर साल आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट लेंगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप बैंक के नियम के मुताबिक हमेशा बचत खाते में न्यूनतम राशि रखे रहें। बीमा के लिए आपको किसी बीमा कंपनी के पास आवेदन की जरूरत नहीं होगी।

▪कितना  मिलेगा कवर

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलेगा। जबकि दुर्घटना के दौरान विकलांगता आदि की स्थिति में 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा। हालांकि अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, या फिर उसके हाथ और पैर बेकार हो जाते हैं, तो भी 2 लाख रुपए का कवर बीमाधारक को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका बचत खाता है और उसकी उम्र 18-70 साल तक है, वह स्कीम का लाभ ले सकेगा। इसके लिए उसे हर साल 12 रुपए का प्रीमियम देना होगा।

इसी तरह जीवन ज्योति योजना के तहत 18-50 साल की उम्र का व्यक्ति 330 रुपए का सालाना प्रीमियम देकर, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर ले सकेगा। 55 साल की अवधि के दौरान अगर किसी व्यक्ति की किसी भी कारण मौत होती है, तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी।

Comments

Popular posts from this blog

CBDT Instruction No 5/2014 dated 10.07.2014

Dear Members,   The Hon'ble CBDT has issued Instruction No 5/2014 dated  10.07.2014 , by which the monetary limits for filing appeals to ITAT / HIGH COURT / SUPREME COURT have been revised.   The New limits are:                                  Tax effect Appeal before ITAT                                Rs.  4,00,000/- High Court                                               Rs. 10,00,000/- Supreme Court                                        Rs. 25,00,000/-   Copy of Instruction is attached for your information.

DVAT UPDATE + INCOME TAX UPDATE

Respected Members, Greetings for the day, This is for your information please: 1. Due date for E-filing DP-1 Form extended to 31.3.16 Notn. No. 1559 dt. 1.3.16. 2. Due date for E-filing CST Form-9 extended to 31.3.16 Cir. No. 39 dt. 29.2.16.  3. Due date for E-filing of CR-II for 1 to 3 Qtrs., 15-16 extended to 15.3.16 Notn. No. 1572 dt. 1.3.16.  4. Now Digital Signatures shall be Mandatory for filing DVAT returns w.e.f. 4th Qtr.,15-16 for dealers having turnover above 50 lakhs Notn. No. 1585 dt. 1.3.16. CA YASHU GOEL 9899263490 VICE PRESIDENT SALES TAX BAR ASSOCIATION

DVAT – Form T 2 form when to fill, what to do?

DVAT – Form T 2 form when to fill, what to do? The Trade and Taxes Department Delhi has issued a notification dtd. 17/05/2013 clarifying the requirements with regard to Form - T2 applicable to Purchasers/ Importers/ Dealers who are receiving goods from outside Delhi. Applicable to Whom Dealers having GTO more than or equal to Rs. 10 crores in the FY 2011-12. Exemption Dealers dealing exclusively in Tax Free Goods need not file T2. What if the turnover was not 10 crore in 2011-12 but exceeds limit in any subsequent year? T-2 shall become applicable from such subsequent year in which T/o exceeds Threshold limit. What if Turnover is 10 crores or more in one FY for example 2011-12 And then in subsequent FYs T/o is below 10 Crores what is the liability regarding T-2? Once the dealer becomes liable he shall have to file T-2 for all times to come. Even if T/o in subsequent FY is below 10 Cro...